NEET UG result 2024: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, नीट में 1,563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएंगे

admin
3 Min Read

Exam

ये उम्मीदवार या तो पुन: परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं या अपने मूल अंकों को बनाए रख सकते हैं, जो उन्हें दिए गए प्रतिपूरक अंकों को बाहर कर देगा।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में 1,563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएंगे।

स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने, ग्रेस मार्क्स देने और अन्य अनियमितताओं के आरोप वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ को केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील कानू अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को बताया कि इन 1,563 उम्मीदवारों को उनके वास्तविक अंक बिना ग्रेस मार्क्स के भेजे जाएंगे।

अग्रवाल ने कहा कि उन्हें फिर से परीक्षा में शामिल होने या अपने मूल अंक को बरकरार रखने का विकल्प दिया जाएगा, जिसमें वे प्रतिपूरक अंक शामिल नहीं होंगे जो उन्हें पहले दिए गए थे.

अग्रवाल ने कहा कि एक पैनल, जिसे 8 जून को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा गठित किया गया था।

अग्रवाल ने कहा कि इसलिए समिति ने इन छात्रों के वर्तमान स्कोरकार्ड को रद्द करने और क्षतिपूरक अंकों को ध्यान में रखे बिना नए जारी करने की सिफारिश की है. पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (टीएजेन्सी) की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक की इस दलील पर गौर किया कि पुन: परीक्षा 23 जून को होगी और परिणाम 30 जून से पहले प्रकाशित किए जाएंगे ताकि छह जुलाई को निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो सके.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि भौतिकी के पेपर की उत्तर कुंजी में संशोधन के साथ-साथ लेखन समय के नुकसान के लिए प्रतिपूरक अंक प्रदान किए गए, जिसके कारण 67 उम्मीदवारों ने शीर्ष रैंक हासिल की।

दलीलें
मई की शुरुआत में आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तीन याचिकाएं दायर की गई थीं।

पहली याचिका में दावा किया गया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा लगभग 1,500 लोगों को ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय लिया गया है

गुरुवार को बेंच ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, तीसरी याचिका में परीक्षा के दौरान कथित रूप से समय गंवाने के मुआवजे के रूप में ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने गुरुवार को याचिका का निपटारा कर दिया।

11 जून को, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एक अन्य याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से जवाब मांगा।

हालांकि, कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया।

Share this Article
Leave a comment