
इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें हाल ही में विभाग से नोटिस मिला है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक खास समूह के करदाताओं के लिए देर से या संशोधित आयकर रिटर्न (Belated and Revised ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है।
यह राहत वित्तीय वर्ष 2022-23 (मूल्यांकन वर्ष 2023-24) के लिए दी गई है।
यह राहत किन लोगों के लिए है?
यह बढ़ी हुई समय सीमा हर किसी के लिए नहीं है। इसका फायदा सिर्फ उन करदाताओं को मिलेगा, जिन्हें आयकर विभाग की तरफ से जांच का नोटिस (धारा 143(2) के तहत) मिला है।
अगर आपको भी अपने ITR के संबंध में ऐसा कोई नोटिस मिला है, तो यह खबर सीधे तौर पर आपके लिए है।
क्या कर सकते हैं आप और क्या है नई आखिरी तारीख?
जिन लोगों को यह नोटिस मिला है, उन्हें अब अपना ITR दाखिल करने या उसमें सुधार करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
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Belated ITR: अगर आप किसी कारण से तय समय पर अपना ITR नहीं भर पाए थे, तो अब आप इसे 31 जनवरी, 2024 तक भर सकते हैं।
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Revised ITR: अगर आपने अपना ITR भर दिया था, लेकिन उसमें कोई गलती रह गई थी या आप कोई जानकारी बदलना चाहते हैं, तो आप इसे भी 31 जनवरी, 2024 तक सुधार सकते हैं।
क्यों लिया गया यह फैसला?
आमतौर पर जब इनकम टैक्स विभाग को किसी ITR में कोई गड़बड़ी या अस्पष्टता दिखती है, तो वह उसकी विस्तृत जांच (Scrutiny) के लिए नोटिस भेजता है। इस प्रक्रिया में करदाता को कुछ और जानकारी देनी पड़ती है, जिसके बाद उन्हें अपने ITR में सुधार की जरूरत पड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए CBDT ने उन्हें अपनी गलतियां सुधारने और रिटर्न को सही ढंग से फाइल करने का एक और मौका दिया है।
यह एक स्वागत योग्य कदम है, जो करदाताओं को बिना किसी तनाव के अपनी टैक्स जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूरा करने में मदद करेगा।